National Flag : अपने देश भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी. इस 15 अगस्त को देश को आजादी मिले 75 साल पूरे होने वाली हैं.इस मौके को संपूर्ण देश में इस वर्ष 'आजादी के अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है. भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में 'हर घर तिरंगा योजना' की शुरुआत की गई है. भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देशवासियों से अपील किया गया है कि वह अपने घरों में तिरंगा को लगाएं. परंतु क्या आपको पता है अपने राष्ट्रध्वज को फहराने को लेकर भारतीय कानून में क्या-क्या नियम है?
Flag को फोल्ड करने का नियम
तिरंगा झंडा को फोल्ड करते समय उसे पट या क्षैतिय अवस्था में रखें.
अब इसे इस तरह सिर्फ ओल्ड करना है कि केसरिया पट्टी और हरी पट्टी के बीच में सफेद पट्टी हो.
और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे.
फिर इसके बाद झंडे को दोनों हथेलियों पर रखकर सुरक्षित स्थान पर रखे दे.
हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में किया गया है बदलाव
हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता में की गई है बदलाव. पहले तिरंगा झंडा को केवल सरकारी बिल्डिंगों और कुछ खास लोगों के द्वारा ही ठहराया जा सकता था. इसके अलावा यह भी नियम था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही झंडा फहराना है. परंतु हाल ही में इन नियमों को बदला गया है.
अब के नियम में कोई भी नागरिक तिरंगा झंडा को हरा सकता है. और इसके साथ ही इसे दिन और रात में भी फरहा सकते हैं. पहले केवल कपड़े के तिरंगा झंडे को फहराने का नियम था. परंतु अब पॉलिस्टर के झंडे की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है..
खास ख्याल रखें इन नियमों का.
आपकी जानकारी के लिए बता दें की तिरंगा झंडे पर कुछ भी लिखना या डिजाइन बनाना गैरकानूनी है. तिरंगे झंडे से किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढकना भी गैरकानूनी है. और तिरंगा झंडा फहराने के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को टच ना करता हो. तिरंगा झंडे के आकार पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी झंडा फहरा रहे हैं उसका आकार 3 अनुपात 2 के आकार का होना चाहिए. झंडा फहराने के साथ-साथ इन नियमों को भी प्रत्येक नागरिक को जान लेना जरूरी है.
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